अगर कर्मचारी की प्रमोशन किसी गलत बयानी पर आधारित नहीं थी तो पेंशन से कोई रिकवरी नहीं की जा सकती: HC
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट Jammu & Kashmir & Laddakh High Court की एक खंडपीठ द्वारा दिये अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से उसकी पदोन्नति की मांग के तथ्य के संबंध में किसी भी गलत बयानी के अभाव में, उसके सेवानिवृत्ति लाभ से कोई वसूली नहीं की जा सकती है या … Read more