अमरपाली-मगध कोयला क्षेत्र वसूली मामला: NIA कोर्ट ने 12 दोषियों को सुनाई सजा

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झारखंड के अमरपाली-मगध कोयला खनन क्षेत्र में प्रतिबंधित TPC के लिए लेवी वसूली और जबरन वसूली मामले में रांची की विशेष NIA कोर्ट ने 12 दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा सुनाई।

12 दोषियों को सुनाई गई सजा

झारखंड के रांची स्थित विशेष NIA कोर्ट ने मंगलवार को अमरपाली-मगध कोयला खनन क्षेत्रों में कोयला परिवहनकर्ताओं, ठेकेदारों और कारोबारियों से जबरन वसूली तथा लेवी वसूलने के मामले में 12 दोषियों को सजा सुनाई

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुसार, यह रकम प्रतिबंधित संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति (TPC) के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से वसूली जाती थी।

10 साल तक की कठोर कारावास की सजा

सजा पाने वाले 12 आरोपियों में से:

  • 5 दोषियों को 10 वर्ष की कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा दी गई।
  • 6 दोषियों को 8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
  • 1 दोषी को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई।

इस प्रकार मामले में दोषियों को अधिकतम 10 वर्ष तक की RI की सजा मिली है।

TPC के लिए कोयला कारोबार से लेवी वसूली का आरोप

NIA के मुताबिक, TPC के पास नक्सलियों से संबद्ध सशस्त्र कैडर थे। संगठन के सदस्य स्थानीय समितियों, कारोबारियों, परिवहनकर्ताओं और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से कोयला खदानों से खनन और कोयला परिवहन जारी रखने की अनुमति देने के बदले लेवी वसूलने की आपराधिक साजिश में शामिल थे।

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जांच एजेंसी के अनुसार, इस तरह वसूली गई राशि का इस्तेमाल प्रतिबंधित TPC के लिए धन जुटाने में किया जाता था।

अमरपाली और मगध कोयला क्षेत्र से जुड़ा मामला

यह मामला झारखंड के चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में आने वाले अमरपाली और मगध कोयला खनन क्षेत्रों में जबरन वसूली और लेवी संग्रह से संबंधित है।

NIA ने इस मामले में कुल आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र दाखिल किए थे।

16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट

NIA ने 22 दिसंबर 2018 को कुल 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट और 10 जनवरी 2020 को पांच आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

मामले में आरोपित 13 लोगों के खिलाफ शुरुआती ट्रायल पूरा हुआ, जिसमें अभियोजन पक्ष के 119 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

12 आरोपी दोषी, एक को बरी किया गया

विशेष NIA कोर्ट, रांची ने 12 अगस्त 2026 को चार्जशीट में नामजद 12 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

वहीं, चार्जशीट में शामिल एक आरोपी को अदालत ने बरी कर दिया।

इसके बाद मंगलवार को अदालत ने दोषी ठहराए गए 12 आरोपियों के खिलाफ सजा का आदेश सुनाया।

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