उचित सूचना के बिना सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है: केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय ने माना कि बिना किसी उचित सूचना या पत्राचार के सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहना सेवा का परित्याग है। अदालत एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने बिना किसी सूचना के कथित तौर पर खुद को लगभग 17 साल की लंबी अवधि तक सेवा से दूर … Read more