मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता – मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि मंदिर के अधिशेष धन का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने वर्ष 2023 में एक समाचार पत्र “न्यू इंडियन एक्सप्रेस” में प्रकाशित एक निविदा अधिसूचना के अनुसरण में चेन्नई के नंदीवरम शिवन मंदिर के एक भक्त द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में … Read more