केरल उच्च न्यायालय: हेराफेरी के बिना खाली हस्ताक्षरित चेक अपने पास रखना विश्वास का आपराधिक उल्लंघन नहीं
केरल उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बिना किसी गबन के, बिना किसी गबन के किसी व्यक्ति द्वारा सौंपे गए खाली हस्ताक्षरित चेक का कब्ज़ा, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 405 में निर्धारित आपराधिक विश्वासघात के मापदंडों के अनुरूप नहीं है। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी ने इस बात पर जोर … Read more