आरोपी को परेशान करने के लिए कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न करें। शीर्ष अदालत, जिसने दो लोगों के खिलाफ चेन्नई की एक अदालत में लंबित … Read more