राहुल गांधी ने कार्तिकेय चौहान पर टिप्पणी को लेकर जताया खेद, एमपी हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

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मानहानि मामले में राहुल गांधी ने जताया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष खेद

2018 के चुनावी भाषण में कार्तिकेय चौहान का नाम पनामा पेपर्स मामले से जोड़ने पर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में खेद व्यक्त किया। कार्तिकेय चौहान ने खेद स्वीकार करते हुए मामला समाप्त करने की इच्छा जताई, हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा।

भोपाल | मानहानि मामले में राहुल गांधी ने जताया खेद

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री Shivraj Singh Chouhan के पुत्र Kartikey Chouhan के संबंध में कथित मानहानिकारक टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष खेद व्यक्त किया है।

यह मामला वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी ने कथित तौर पर कार्तिकेय चौहान का नाम पनामा पेपर्स लीक विवाद से जोड़कर टिप्पणी की थी। कार्तिकेय चौहान का आरोप है कि इस बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।

एमपी-एमएलए कोर्ट ने जारी किया था समन

कार्तिकेय चौहान द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए अदालत में दायर मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था।

इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए तर्क दिया कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए तथा उनके खिलाफ दर्ज मामला विधिसम्मत नहीं है।

हाईकोर्ट में दाखिल किया लिखित खेद-पत्र

कार्तिकेय चौहान की ओर से पेश अधिवक्ता संकल्प कोचर के अनुसार, सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने एक लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में की गई टिप्पणी गलत तथ्यों और भ्रम के आधार पर की गई थी।

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राहुल गांधी ने अपने बयान में इस टिप्पणी पर खेद व्यक्त करते हुए स्वीकार किया कि यह कथन गलतफहमी में दिया गया था।

कार्तिकेय चौहान ने खेद स्वीकार किया

कार्तिकेय चौहान की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया कि चूंकि राहुल गांधी स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं और खेद व्यक्त कर चुके हैं, इसलिए उनका पक्ष इस खेद को स्वीकार करता है।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि वे मामले को आगे न बढ़ाने और विवाद को समाप्त करने के इच्छुक हैं।

हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत यह तय करेगी कि मानहानि मामले में आगे की कार्यवाही जारी रहेगी या याचिका का निस्तारण किया जाएगा।

मामला क्या है?

  • वर्ष 2018 में झाबुआ की चुनावी सभा में राहुल गांधी द्वारा कथित बयान दिया गया था।
  • बयान में कार्तिकेय चौहान का नाम पनामा पेपर्स विवाद से जोड़े जाने का आरोप है।
  • कार्तिकेय चौहान ने इसे मानहानिकारक बताते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए अदालत में शिकायत दायर की थी।
  • निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
  • हाईकोर्ट में राहुल गांधी ने खेद व्यक्त किया, जिसे कार्तिकेय चौहान ने स्वीकार कर लिया।

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