‘गलत बयानी/कदाचार का कोई मामला नहीं’: इलाहाबाद HC ने नियुक्ति के 7 साल बाद शिक्षक पद पर चयन रद्द करने का आदेश रद्द कर दिया
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नियुक्ति के मामलों में, यदि गलत बयानी या कदाचार का कोई उदाहरण नहीं है, तो लंबी अवधि के बाद चयन रद्द नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर दिया गया कि चयन में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति … Read more