धोखाधड़ी से प्राप्त निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने दोहराया कि धोखाधड़ी करके प्राप्त किसी भी निर्णय या आदेश को किसी भी समय किसी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने कहा कि, “इस प्रकार यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त … Read more