सुप्रीम कोर्ट ने TNEB को राशि वापस करने का निर्देश देते हुए कहा कि, कंपनी ने 10000 KVA की अधिकतम मांग से अधिक न तो बिजली मांगी और न ही खपत की
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड TNEB को अपीलकर्ता कंपनी, मद्रास एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को इस आधार पर राशि वापस करने का निर्देश दिया है कि उसने 10000 केवीए की अधिकतम मांग से अधिक न तो बिजली की मांग की और न ही खपत की। तीन जजों की बेंच में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति संजय … Read more