पर्याप्त कारण के बिना जीवनसाथी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति नहीं देना मानसिक क्रूरता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुरुष को तलाक की डिक्री देते हुए कहा है कि पर्याप्त कारण के बिना पति या पत्नी को लंबे समय तक यौन संबंध बनाने की अनुमति न देना मानसिक क्रूरता है। न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की एक खंडपीठ ने कहा, “निस्संदेह, लंबे समय तक एक पति या … Read more