यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि देरी का कारण “पर्याप्त कारण” की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो देरी की अवधि की परवाह किए बिना इसे माफ किया जाना चाहिए। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रिट याचिका और उसके बाद की समीक्षा … Read more