ग्राहक की साइट पर माल का निर्माण/स्थापना/कमीशनिंग जैसी सेवाएं कंसल्टिंग इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई सेवाएं नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ग्राहकों की साइट पर सामान के इरेक्शन/इंस्टॉलेशन/कमीशनिंग की प्रकृति में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परामर्श इंजीनियर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने ट्रिब्यूनल के फैसले से पूरी तरह सहमत होते हुए कहा, “… … Read more