अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है: SC ने चेन्नई में अवैध मस्जिद को गिराने के HC के आदेश में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखते हुए माना है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों में कोई हस्तक्षेप नहीं है और सुनवाई के दौरान कहा कि अवैध संरचनाओं का निर्माण करना धर्म का प्रचार करने का तरीका नहीं है। 22 नवंबर, 2023 को मद्रास उच्च न्यायालय ने माना … Read more