लुलु मॉल पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: कैरी बैग के 16 रुपये वसूलने पर 4,516 रुपये का जुर्माना

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लुलु मॉल पर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: कैरी बैग के 16 रुपये वसूलने पर 4,516 रुपये का जुर्माना

लखनऊ के लुलु मॉल द्वारा ग्राहक से कैरी बैग के 16 रुपये वसूलने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जौनपुर ने मॉल प्रबंधन पर 4,516 रुपये का जुर्माना लगाया। आयोग ने इसे अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।


कैरी बैग के 16 रुपये वसूलना पड़ा महंगा, लुलु मॉल पर 4,516 रुपये का जुर्माना

लखनऊ के प्रसिद्ध लुलु मॉल द्वारा एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए 16 रुपये अतिरिक्त वसूलने का मामला मॉल प्रबंधन पर भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जौनपुर ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए मॉल प्रबंधन पर 4,516 रुपये का जुर्माना लगाया है।


उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और सदस्य गीता ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि मॉल प्रबंधन 45 दिनों के भीतर:

  • कैरी बैग के 16 रुपये वापस करे।
  • मानसिक उत्पीड़न के लिए 1,500 रुपये क्षतिपूर्ति दे।
  • वाद (कानूनी) व्यय के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान करे।

यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है, तो मॉल प्रबंधन को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।


क्या है पूरा मामला?

जौनपुर के उमरपुर, सुतहटा निवासी धनश्याम प्रसाद ओझा ने अधिवक्ता के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

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शिकायत के अनुसार, 1 मार्च 2025 को उन्होंने लखनऊ स्थित लुलु मॉल से 669 रुपये की खरीदारी की थी। बिलिंग के दौरान बिना पूर्व सूचना या सहमति के उनसे कैरी बैग के लिए 16 रुपये अतिरिक्त वसूल लिए गए।


आयोग ने माना अनुचित व्यापारिक व्यवहार

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी वस्तु का अलग से मूल्य लिया जाना है, तो ग्राहक को उसकी कीमत और विशेषताओं की जानकारी पहले से दी जानी चाहिए।

बिना स्पष्ट सूचना के खरीदारी पूरी होने के बाद अतिरिक्त राशि वसूलना अनुचित व्यापारिक व्यवहार है और इससे उपभोक्ता को मानसिक असुविधा एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।


लुलु मॉल का पक्ष

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए लुलु मॉल, लखनऊ के पीआर हेड सहदे हुसैन ने कहा कि उन्हें इस मामले की तत्काल जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि यह काफी पुराना मामला है और कंपनी की लीगल टीम से जानकारी लेने के बाद ही विस्तृत प्रतिक्रिया दी जा सकेगी।


उपभोक्ताओं के लिए क्या है संदेश?

यह फैसला स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यापारी या प्रतिष्ठान द्वारा बिना पूर्व सूचना के कैरी बैग या अन्य मदों में अतिरिक्त शुल्क वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। उपभोक्ता ऐसे मामलों में उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं।


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