सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, बिहार सरकार की नीति असंवैधानिक

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल शादीशुदा होने के आधार पर बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने बिहार सरकार की उस नीति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दिया, जिसमें केवल तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों को ही पात्र माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण … Read more