SIR चुनावी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सुरक्षा मांग पर कलकत्ता हाई कोर्ट के CJ से किया विचार करने का अनुरोध

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR के तहत गठित चुनाव अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सुरक्षा मांग पर कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आवश्यक कदम उठाने पर विचार करने को कहा।


सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सुरक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए गठित चुनाव अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सुरक्षा संबंधी याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष आदेश पारित नहीं किया, लेकिन मामले पर विचार करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया।


मुख्य न्यायाधीश से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन भी शामिल थे, ने कहा कि इस मुद्दे पर कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आवश्यक कदम उठाने पर विचार करें।

पीठ ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करती है कि मामले का परीक्षण कर परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।


चुनाव अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष ने मांगी थी सुरक्षा

सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनन्या कांती रॉय सरस्वती ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और इन दायित्वों के निर्वहन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है।

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उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि अधिकरण को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े अपीलों और विवादों का निस्तारण करना है, जिसके कारण सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही है।


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित किए गए हैं अधिकरण

अनन्या कांती रॉय सरस्वती उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में शामिल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत गठित चुनाव अपीलीय अधिकरणों की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया है। इन अधिकरणों का उद्देश्य SIR प्रक्रिया से उत्पन्न चुनावी विवादों का त्वरित निस्तारण करना है।


मतदाता सूची विवादों के लिए बनाई गई विशेष अपीलीय व्यवस्था

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने या हटाए जाने से संबंधित आपत्तियों के निपटारे के लिए विशेष अपीलीय तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया था।

शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट को यह भी निर्देश दिया था कि इन अधिकरणों के सुचारु संचालन के लिए न्यायिक अधिकारियों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि SIR प्रक्रिया से जुड़े विवादों का समयबद्ध और प्रभावी समाधान हो सके।


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