लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं होने पर भी शादी अमान्य नहीं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी-
ALLAHABAD HIGH COURT ने कहा कि यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम है तो शादी शून्य नहीं होगी, बल्कि शून्यकरणीय मानी जाएगी। यह HINDU MARRIAGE ACT 1955 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा-18 के तहत दंडनीय हो सकती है, किन्तु शादी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति शमीम … Read more