लिखित बयान में वादपत्र का पैरावार उत्तर होना चाहिए; सामान्य या टाल-मटोल वाला इनकार पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने लिखित बयान दाखिल करने की प्रथा की निंदा की, जिसमें वादी का पैरा-वार उत्तर शामिल नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि इससे कोर्ट को वादी के विभिन्न पैराग्राफों और लिखित बयान से तथ्यों को खंगालने के बजाय पक्षों की दलीलों को ठीक से समझने में मदद मिलेगी। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की … Read more