अवध बार चुनाव: लखनऊ हाईकोर्ट ने पोस्टर-बैनर, जुलूस और भोजन वितरण पर लगाई रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवध बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा कोर्ट परिसर के अंदर-बाहर पोस्टर, बैनर और स्टीकर लगाने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने 100 मीटर के दायरे में जुलूस और भोजन सामग्री वितरण पर भी रोक लगाते हुए अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

अवध बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अदालत परिसर की गरिमा और चुनावी अनुशासन बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने अधिवक्ता प्रत्याशियों द्वारा हाईकोर्ट परिसर के अंदर और बाहर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और स्टीकर लगाने पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि किसी प्रत्याशी या उसके समर्थकों ने ऐसी प्रचार सामग्री लगाई है तो उसे तत्काल हटाया जाए, अन्यथा संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में जुलूस पर रोक

अदालत ने हाईकोर्ट परिसर के अंदर के साथ-साथ परिसर के बाहर 100 मीटर के दायरे में जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी है।

इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा भोजन सामग्री वितरित करने पर भी रोक लगाई गई है।

कोर्ट ने ये निर्देश अवध बार एसोसिएशन के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और न्यायालय परिसर की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से दिए हैं।

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पोस्टर-बैनर की फोटो लेकर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

खंडपीठ ने लखनऊ बेंच के सीनियर रजिस्ट्रार को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। उन्हें कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर जहां भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग या अन्य प्रचार सामग्री लगी हो, उनकी फोटो लेकर विस्तृत जांच रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।

इससे अदालत यह भी देख सकेगी कि उसके निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं और यदि प्रचार सामग्री हटाई नहीं गई है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

जनहित याचिका में दाखिल अर्जी पर आदेश

यह आदेश मिथिलेश श्रीवास्तव की जनहित याचिका में दाखिल एक अर्जी पर पारित किया गया है। अर्जी में अवध बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान हाईकोर्ट परिसर के अंदर और बाहर पोस्टर, बैनर तथा होर्डिंग लगाने के साथ-साथ भोजन सामग्री के वितरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त प्रतिबंध लगाए और मामले में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, प्रयागराज को पक्षकार बनाने का निर्देश भी दिया।

चुनाव प्रचार के बीच कोर्ट का हस्तक्षेप

अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर अधिवक्ता प्रत्याशी फिलहाल प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में कोर्ट ने चुनावी गतिविधियों को न्यायालय परिसर की कार्यप्रणाली और गरिमा प्रभावित न करने देने के लिए प्रचार के कुछ तौर-तरीकों पर रोक लगाई है।

मुख्य निर्देश:

  • कोर्ट परिसर के अंदर-बाहर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और स्टीकर लगाने पर रोक।
  • पहले से लगी प्रचार सामग्री तत्काल हटाने का निर्देश।
  • हाईकोर्ट परिसर के अंदर और बाहर 100 मीटर के दायरे में जुलूस पर रोक।
  • प्रत्याशियों द्वारा भोजन सामग्री वितरण पर रोक।
  • सीनियर रजिस्ट्रार को प्रचार सामग्री की फोटो सहित जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश।
  • उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश।
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