यूपी बार काउंसिल चुनाव 11–15 मार्च: हाईकोर्ट लखनऊ पीठ में 5 दिन मतदान, सख्त दिशा-निर्देश जारी

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पंजीकरण वर्ष के अनुसार 5 दिन का शेड्यूल

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव 2025-26 के लिए लखनऊ जनपद में 11 से 15 मार्च 2026 तक हाईकोर्ट लखनऊ पीठ परिसर में मतदान होगा। केवल मूल पहचान-पत्र मान्य, मोबाइल प्रतिबंधित, 100 मीटर के भीतर प्रचार व पोस्टर पर रोक।

प्रयागराज/लखनऊ: Bar Council of Uttar Pradesh ने चुनाव 2025-26 के तहत लखनऊ जनपद में मतदान कार्यक्रम और विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। मतदान 11 मार्च से 15 मार्च 2026 तक लगातार पांच दिनों तक Allahabad High Court की लखनऊ पीठ परिसर में कराया जाएगा।

यह कार्यक्रम शीर्ष न्यायालय के आदेश और हाईपावर इलेक्शन कमेटी के निर्देशों के अनुपालन में तय किया गया है। निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों की देखरेख में मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।

पंजीकरण वर्ष के अनुसार 5 दिन का शेड्यूल

मतदान को पंजीकरण वर्ष के आधार पर विभाजित किया गया है, ताकि भीड़ नियंत्रित रहे और सभी मतदाताओं को अवसर मिल सके:

  • 11 मार्च 2026: 1 जनवरी 1962 से 31 दिसंबर 2000 तक पंजीकृत अधिवक्ता
  • 12 मार्च 2026: 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2010 तक पंजीकृत अधिवक्ता
  • 13 मार्च 2026: 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2018 तक पंजीकृत अधिवक्ता
  • 14 मार्च 2026: 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2021 तक पंजीकृत अधिवक्ता
  • 15 मार्च 2026: 1 जनवरी 2022 से 23 अक्टूबर 2025 (पंजीकरण संख्या यूपी 34931/25 तक)

हर दिन मतदान का समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा।

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केवल मूल पहचान-पत्र मान्य

निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्र पर केवल “अधिवक्ता सीओपी प्रमाण-पत्र/परिचय-पत्र” या “पंजीकरण प्रमाण-पत्र/परिचय-पत्र” की मूल प्रति ही मान्य होगी। किसी अन्य दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे अपने समर्थकों और मतदाताओं को पूर्व सूचना दें, ताकि मतदान केंद्र पर अनावश्यक असुविधा न हो।

मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित

मतदान केंद्र में मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त वर्जित रहेगा। यदि किसी मतदाता के पास ऐसा उपकरण पाया जाता है तो उसे मतदान से रोका जा सकता है।

निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी।

100 मीटर के दायरे में प्रचार निषिद्ध

हाईकोर्ट परिसर और उसकी बाउंड्री से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार का टेंट, पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में उम्मीदवार की प्रत्याशिता निरस्त की जा सकती है।

मतदान केंद्र के पास किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार वर्जित रहेगा। उम्मीदवारों और समर्थकों को 100 मीटर की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

पार्किंग की विशेष व्यवस्था

मतदाताओं की सुविधा के लिए हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के आसपास तीन स्थानों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां कुल 300 चार-पहिया वाहनों की क्षमता निर्धारित की गई है।

मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें।

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अनुशासित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील

चुनाव प्राधिकरण ने सभी सदस्य-पद प्रत्याशियों और अधिवक्ता मतदाताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह चुनाव “आपका अपना चुनाव” है और इसे शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को मतदान की अनुमति होगी जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। प्रवेश और निकास के लिए निर्धारित गेटों का उपयोग अनिवार्य होगा।

चुनाव की तैयारियों को देखते हुए स्पष्ट है कि इस बार मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीकी निगरानी में कराने पर विशेष जोर दिया गया है।


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