पटना हाई कोर्ट: सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, बहाली का आदेश बरकरार
पटना हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मुंह से शराब की गंध आने के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को शराब पीने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर्याप्त सबूत न होने पर कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए बहाली का आदेश बरकरार रखा। सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिस अधिकारी को … Read more