पटना हाई कोर्ट: सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, बहाली का आदेश बरकरार

patna high court

पटना हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मुंह से शराब की गंध आने के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को शराब पीने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पर्याप्त सबूत न होने पर कोर्ट ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए बहाली का आदेश बरकरार रखा। सिर्फ शराब की गंध के आधार पर पुलिस अधिकारी को … Read more