शब-ए-बारात पर पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं : कलकत्ता HC का आदेश

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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के दौरान अवैध और पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों पर रोक लगाई है। कोर्ट ने रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध और पुलिस-पीसीबी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।


शब-ए-बारात पर अवैध पटाखों पर सख्त: कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश

क्या है मामला?

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शब-ए-बारात के अवसर पर अवैध, खतरनाक और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान ऐसे किसी भी पटाखे को फोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो कानूनन प्रतिबंधित हों या पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करते हों।


हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश

मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि:

  • रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
  • पुलिस और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) यह सुनिश्चित करें कि अवैध व खतरनाक पटाखों का प्रयोग न हो
  • आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए

याचिकाकर्ता की सुरक्षा पर भी जोर

कोर्ट ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह शब-ए-बारात के दौरान याचिकाकर्ता और उनके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे। याचिकाकर्ता ने अदालत में शिकायत की थी कि त्योहार के दौरान अवैध पटाखों के कारण उन्हें लगातार परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ता है।

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अगली सुनवाई में देनी होगी रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि:

  • आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट
  • अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए

मामले की अगली सुनवाई अप्रैल माह में निर्धारित की गई है।


पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शब-ए-बारात के अवसर पर बुधवार को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जिसके मद्देनज़र अदालत ने कानून-व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।


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