इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका सिर्फ इसलिए खारिज कर दी कि आरोपी केयरटेकर है
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए प्राथमिकी रद्द नहीं की जा सकती कि आरोपी अस्पताल का केयरटेकर है और उसने पीड़िता का ऑपरेशन नहीं किया । न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की खंडपीठ ने डॉ बीके यादव उर्फ बिप्लव कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई … Read more