बिना आदेश मकान गिराना ‘ब्रह्म हत्या’ जैसा महापाप: पटना हाई कोर्ट ने 3 याचिकाकर्ताओं को 5.5 लाख रुपये अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया
पटना हाई कोर्ट ने बिना वैध आदेश के मकान और चारदीवारी गिराए जाने को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया। कोर्ट ने पूर्वी चंपारण प्रशासन को तीन याचिकाकर्ताओं को कुल 5.5 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने और मामले की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। बिना आदेश मकान गिराने पर हाई कोर्ट सख्त पटना हाई कोर्ट ने बिना … Read more