शादी खर्च को दहेज नहीं माना जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने दहेज केस रद्द किया

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शादी से पहले हुए खर्च और पारिवारिक चर्चाओं को दहेज मांग नहीं माना जा सकता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि शादी से पहले हुए खर्च और पारिवारिक चर्चाओं को दहेज मांग नहीं माना जा सकता। अदालत ने दहेज उत्पीड़न मामले में ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

Karnataka High Court ने दहेज उत्पीड़न कानूनों के दायरे और उनकी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि शादी से पहले विवाह खर्च, उपहार या अन्य पारिवारिक व्यवस्थाओं को लेकर हुई चर्चाओं को स्वतः “दहेज मांग” नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ दहेज उत्पीड़न मामले में ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

क्या था मामला?

मामला Bengaluru की एक महिला द्वारा दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न केस से जुड़ा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विवाह से पहले उसके ससुराल पक्ष ने ₹25 लाख नकद, 300 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी और दूल्हे के लिए किराए का घर मांगा था।

इसके अलावा, शादी का खर्च वहन करने और विवाह समारोह आयोजित कराने की भी मांग की गई थी।

महिला ने आरोप लगाया कि इन मांगों के आधार पर उसके साथ दहेज उत्पीड़न किया गया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस M. Nagaprasanna की एकल पीठ ने कहा कि शिकायत और चार्जशीट में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है, वे प्रथमदृष्टया दहेज मांग का मामला स्थापित नहीं करते।

अदालत ने कहा कि विवाह से पहले परिवारों के बीच होने वाली सामान्य चर्चाओं और व्यवस्थाओं को बाद में दहेज मांग का रूप देकर आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बनाया जा सकता।

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कोर्ट ने स्पष्ट कहा:

“शादी से पहले हुई चर्चाओं को बाद में दहेज मांग में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।”

‘बिना ठोस आरोप परिवार को फंसाया गया’

अदालत ने यह भी कहा कि ससुराल पक्ष के सदस्यों को बिना किसी स्पष्ट और विशिष्ट आरोप के मुकदमे में घसीटा गया।

हाईकोर्ट ने माना कि शिकायत में ऐसे ठोस तथ्य नहीं हैं जिनसे यह साबित हो सके कि आरोपितों ने प्रत्यक्ष रूप से दहेज की अवैध मांग की थी।

कोर्ट ने कहा कि यदि केवल विवाह खर्च या पारिवारिक बातचीत को दहेज मांग माना जाने लगे, तो इससे पूरे परिवार को अनावश्यक रूप से आपराधिक मुकदमों में फंसाने का खतरा पैदा हो जाएगा।

दहेज कानूनों के दुरुपयोग पर टिप्पणी

फैसले में अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से दहेज उत्पीड़न कानूनों के संभावित दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की।

कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून का उपयोग केवल तभी होना चाहिए जब आरोप स्पष्ट, प्रत्यक्ष और कानूनी रूप से दहेज मांग की श्रेणी में आते हों।

सिर्फ सामान्य सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्थाओं को दहेज उत्पीड़न का रंग देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

शादी खर्च और दहेज में अंतर

अदालत ने अपने आदेश में यह महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया कि शादी के आयोजन, उपहार या सामाजिक परंपराओं से जुड़े खर्च और “दहेज मांग” एक समान नहीं हैं।

यदि विवाह से पहले किसी प्रकार की चर्चा हुई हो, तो यह स्वतः दहेज निषेध कानून के तहत अपराध नहीं बन जाती, जब तक कि स्पष्ट रूप से अवैध आर्थिक दबाव या जबरन मांग का तत्व मौजूद न हो।

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आपराधिक कार्यवाही रद्द

इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने ससुराल पक्ष के तीन सदस्यों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और आरोपों के आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

फैसले का व्यापक महत्व

यह फैसला दहेज उत्पीड़न मामलों में अदालतों द्वारा अपनाए जा रहे संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। हाल के वर्षों में कई अदालतें यह कह चुकी हैं कि वैवाहिक विवादों में पूरे परिवार को बिना पर्याप्त साक्ष्य आरोपी बनाना उचित नहीं है।

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों और निचली अदालतों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना जा रहा है।

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