धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जांच एजेंसी ने नकारात्मक रिपोर्ट दाखिल की है: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय ने देखा कि सिर्फ इसलिए कि जांच एजेंसी ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दायर की है, यह कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं है। अदालत एक धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर सुनवाई … Read more