उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल” के बीच एक आवश्यक अंतर है-
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की बेंच ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की। फैसले को रद्द करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “गलती और छल के बीच एक आवश्यक अंतर है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी वादी की ओर … Read more