सुप्रीम कोर्ट ने कहा: नाजायज बच्चा होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता-
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा है कि किसी मृत कर्मचारी की दूसरी पत्नी का बेटा होने के आधार पर उसे अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा करना आवेदक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा और उसके परिवार की गरिमा के खिलाफ होगा। न्यायमूर्ति यूयू … Read more