इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खान को क्वालिटी बार भूमि मामले में जमानत दी। वकीलों का कहना है कि अब कोई भी लंबित केस नहीं है और उनकी रिहाई जल्द संभव है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म खान को क्वालिटी बार भूमि मामले में जमानत दी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खान को बहुचर्चित क्वालिटी बार भूमि मामले में जमानत दे दी।
आज़म खान के वकील मोहम्मद खालिद ने एएनआई से बातचीत में बताया कि इस जमानत के बाद कोई भी ऐसा लंबित मामला नहीं है, जिसके कारण खान जेल में रह सकें। उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो सकती है।
मामला क्या है?
वकील खालिद के अनुसार, मामला वर्ष 2013 का है, जब आज़म खान यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर क्वालिटी बार सोसायटी की जमीन एक परिजन को लीज़ पर दिलाई।
हालांकि बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि सोसायटी स्वतंत्र थी, उसने सार्वजनिक निविदा (tender) जारी की थी और सबसे ऊंची बोली उनकी पत्नी की थी, जिसके आधार पर लीज़ दी गई। इस मामले में FIR वर्ष 2019 में दर्ज हुई थी और 2024 में दोबारा जांच के दौरान खान को आरोपी बनाया गया।
पहले भी हुए बरी
इससे पहले, 16 मई को एमपी-एमएलए कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विवेक कुमार ने सबूतों के अभाव में आज़म खान और सात अन्य को डूंगरपुर घटना (2016) से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया था।
इस मामले में दर्ज एक एफआईआर 2019 में शफीक़ बानो ने कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 2012 में खरीदी गई ज़मीन पर उनका मकान गिराया गया था।
क्या होगा आगे?
अब चूंकि सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, इसलिए माना जा रहा है कि आज़म खान की रिहाई जल्द ही हो जाएगी।
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