सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस टी. विनोद कुमार को उनके मूल हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट में वापस भेजने की सिफारिश की। यह निर्णय उनके 16 नवंबर 2026 को होने वाले सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस टी. विनोद कुमार को उनके मूल हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट में वापस भेजने (Repatriation) की सिफारिश की है।
कॉलेजियम ने यह निर्णय जस्टिस टी. विनोद कुमार की आगामी सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए लिया है। वह 16 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
14 जुलाई 2025 को मद्रास हाईकोर्ट हुआ था स्थानांतरण
जस्टिस टी. विनोद कुमार को 14 जुलाई 2025 को तेलंगाना हाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें उनके मूल हाईकोर्ट तेलंगाना वापस भेजने की सिफारिश की है।
सेवानिवृत्ति से पहले मूल हाईकोर्ट में वापसी
कॉलेजियम द्वारा 28 सितंबर 2026 को की गई इस सिफारिश का प्रमुख आधार जस्टिस टी. विनोद कुमार की 16 नवंबर 2026 को होने वाली सेवानिवृत्ति है।
प्रमुख तथ्य
- न्यायाधीश: जस्टिस टी. विनोद कुमार
- वर्तमान हाईकोर्ट: मद्रास हाईकोर्ट
- मूल हाईकोर्ट: तेलंगाना हाईकोर्ट
- स्थानांतरण की तारीख: 14 जुलाई 2025
- कॉलेजियम की सिफारिश: 28 सितंबर 2026
- सेवानिवृत्ति की तारीख: 16 नवंबर 2026
- कॉलेजियम के अध्यक्ष: CJI सूर्यकांत
नोट: यह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश है। इसे औपचारिक स्थानांतरण आदेश जारी होने के समान नहीं माना जाना चाहिए।
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