महिला पर अलग-अलग लोगों के खिलाफ पांच झूठे रेप केस दर्ज कराने का आरोप, HC ने महिला को राहत देने में असमर्थता जताई है

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मध्य प्रदेश HC ने एक महिला को जमानत देने से इंकार किया है. महिला पर एक व्यक्ति से पैसे वसूलने और उसकी दुकान में तोड़फोड़ करने का आरोप हैं। महिला ने जमानत की मांग भी इसी मामले में की है। साथ ही, इस महिला पर अलग-अलग लोगों के खिलाफ पांच झूठे रेप केस दर्ज कराने का आरोप है। पांच में से दो केस उसने अपने पति के खिलाफ ही कराया है।

आइये जानते हैं सुनवाई के दौरान क्या हुआ….

मध्य प्रदेश HC ने नहीं दी जमानत-

जस्टिस मनिंदर भट्टी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने केस डायरी को पढ़ा। जस्टिस भट्टी ने पाया कि केस डायरी महिला के खिलाफ एक्सटॉर्शन Extortion के आरोप को सही सिद्ध कर रहे हैं। वहीं, कोर्ट को बताया गया कि महिला ने पांच रेप केस दर्ज कराए हैं, इनमें से दो में, उसका पति ही मुख्य आरोपी हैं।

बेंच ने कहा

हाईकोर्ट ने अलग-अलग पुरुषों के खिलाफ बलात्कार के 5 मामले दर्ज करवाने वाली और रेप केस के नाम पर रुपये कमाने वाली आरोपित महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी ने अपने आदेश में साफ में कहा कि आरोपित महिला के खिलाफ ब्लैकमेल कर पैसे लेने के सीधे आरोप लगे हैं। वहीं शिकायतकर्ता के बयान से साफ होता है कि उसने धमकी के दबाव में महिला को 1 लाख 80 रुपये दिए है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ये भी पाया कि आरोपित महिला ने अभी तक दुष्कर्म के 5 केस दर्ज करवाएं हैं। जिसमें उसके पति के खिलाफ ही दो केस दर्ज है। जानकारी के मुताबिक महिला का पूरा खेल साल 2016 से शुरू हुआ था, जो साल 2021 तक चला।

जमानत आवेदक का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विशाल डेनियल ने किया। प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता सीएस परमार और अमन डावरा उपस्थित हुए।

पीड़िता ने मांगी जमानत-

महिला ने जमानत अर्जी पेश कर कहा कि वह खुद इस मामले में पीड़िता है, और उसपर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया गया है। वो करीब 19 फरवरी 2024 से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। वहीं शिकायतकर्ता मोहित डुडेजा की ओर से जमानत का भारी विरोध किया गया। वकील की तरफ से ये दलील दी गई कि वो इस तरह के अपराध में लिप्त है। वह कई लोगों को इस तरह की धमकी देकर पैसे वसूल चुकी हैं। दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा कि वह आवेदक को जमानत पर रिहा करने के तैयार नहीं है।

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राज्य ने भी महिला की जमानत का विरोध किया है। राज्य ने कहा, महिला को झठे केस कराने की आदत है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने एवं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए महिला को राहत देने में असमर्थता जताई है।

मामला क्या है-

दरअसल जबलपुर की रहने महिला पर आरोप लगा है कि वो रईसजादों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती हैं और पैसे नहीं देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी देती है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बेकरी कारोबारी मोहित डुडेजा ने महिला की शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि महिला अब तक 5 लोगों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा चुकी है। उसने जबलपुर के अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग सालों में दुष्कर्म के मामले दर्ज कराए हैं।

पहला शिकार-

मीडियासूत्र के मुताबिक महिला का पहला शिकार साल 2016 में विकास रामख्यानी नामक व्यवसायी था। महिला ने पहले उसे अपने खूबसूरती के जाल में फंसाया और रेप केस दर्ज करवा दिया। विकास ने समझौता कर आरोपित महिला से शादी कर ली, और महिला ने उसकी सारी संपत्ति भी अपने नाम करवा ली। फिर महिला ने दूसरी बार रेप केस पति के ही खिलाफ डिंडौरी में दर्ज करवा दिया। ये केस अब कोर्ट में चल रहा है।

दूसरा शिकार-

इस महिला का दूसरा शिकार बना कानपुर का सबसे चर्चित व्यवसायी अर्चित सलूजा। अर्चित सलूजा की मुलाका महिला से सोशल मीडिया के माध्यम से हुई और फिर महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर 40 लाख रुपये की मांग की। पैसे नहीं मिले तो थाने में व्यापारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया।

तीसरा शिकार-

इस महिला का तीसरा शिकार था विकास समतानी। महिला ने युवक के खिलाफ साल 2021 में रेप का केस दर्ज करवाया। विकास से महिला ने 20 लाख रुपये की मांग की थी, जब पैसे नहीं मिले तो उसे रेप केस में फंसवा दिया।

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चौथा शिकार-

इस महिला ने अपना चौथा शिकार जबलपुर के मोहित डुडेजा को बनाया, जो बेकरी कारोबार से जुड़ा था। महिला ने सेम पैटर्न से पहले दोस्ती की फिर संबंध बनाए। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगी। युवती मोहित पर 15 लाख रुपए देने का दबाव डाला, मोहित ने करीब 1 लाख 80 रुपये दिए। महिला से तंग आकर युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। मामला कोर्ट पहुंचा फिर कोर्ट ने पुलिस को मोहित डुडेजा की शिकायत पर जनवरी 2023 को महिला पर पहली बार ओमती पुलिस थाने में FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे।

मोहित की शिकायत पर पुलिस ने महिला को जबलपुर के घमापुर स्थित घर से 19 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश करते ही, जेल भेज दिया गया था। बता दें कि आरोपित महिला कई दिनों तक फरार रही थी, पुलिस ने उसपर ढाई हजार रुपये का इनाम भी रखा था।

चर्चा में है पूरा मामला-

जिस तरह से महिला ने रेप के पांच अलग-अलग मामले दर्ज कराए और फिर उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से महिला को ही जमानत न मिलने के चलते यह मामला चर्चा में बना हुआ है। क्योंकि महिला ने दो अलग-अलग मामले अपने पति के खिलाफ ही दर्ज कराए थे। जबकि तीन मामले उसने दूसरे पुरुषों के खिलाफ दर्ज कराए थे। यही वजह है कि मध्य प्रदेश का यह मामला सुर्खियों में है।

वाद संख्या – मिसलेनियस क्रिमिनल केस 11714 OFF 2024