मृत्यु पूर्व बयान ‘सजा का एकमात्र आधार’ हो सकता है अगर यह अदालत के पूर्ण विश्वास को संतुष्ट करता है और ‘सही और स्वैच्छिक’ हो-SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट इस बात से संतुष्ट है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान सही और स्वैच्छिक है, तो इसे बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बनाया जा सकता है। इस मामले में, अपीलकर्ता-अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, और उच्च न्यायालय ने एक मृतक-विधवा … Read more