अनुशासनात्मक प्राधिकारी सजा देते समय समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सजा देते समय, समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा, “इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि किसी भी रोजगार में, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में, जब … Read more