पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में हो- SC
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के संबंध में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर सकता है, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य अपराध में हिरासत में है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी औपचारिक गिरफ्तारी से आरोपी पुलिस अधिकारी की हिरासत में नहीं आता है, क्योंकि आरोपी उस … Read more