राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट: पहले से जमानत पर हैं, आदेश पलटने का कारण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर होने के बावजूद “जमानत नियम है और जेल अपवाद” तथा मामले का अंतिम निर्णय ट्रायल के दौरान होगा।


सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी को गिरफ्तारी के आधार ही नहीं बताए गए हों। इसलिए फिलहाल जमानत पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता।


कोर्ट: पहले से जमानत पर हैं, आदेश पलटने का कारण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम रघुवंशी पहले से जमानत पर हैं और इस चरण पर हाईकोर्ट के आदेश को पलटना उचित नहीं होगा।

पीठ ने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों और आरोपों का अंतिम परीक्षण ट्रायल के दौरान किया जाएगा। अदालत ने सोनम रघुवंशी को जवाबी हलफनामा (Counter Affidavit) दाखिल करने की अनुमति भी दी।

कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि सोनम कुछ समय न्यायिक हिरासत में रह चुकी हैं।

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‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, न्यायालय को यह मूल सिद्धांत ध्यान में रखना होगा कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद है।”

पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट द्वारा मामले को जिस प्रकार देखा गया है, उसे लेकर उसे कुछ आपत्तियां अवश्य हैं, लेकिन केवल उसी आधार पर फिलहाल जमानत पर रोक लगाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता।


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा?

मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ आरोप अत्यंत गंभीर हैं और केवल तकनीकी आधार पर उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने यह मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया।


अगले गुरुवार होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की ओर से पेश अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वे मेघालय सरकार की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करें।

मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार को निर्धारित की गई है।


क्या है राजा रघुवंशी हत्याकांड?

मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी विवाह के बाद हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे।

आरोप है कि सोहरा क्षेत्र में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। उनका शव 2 जून 2025 को एक गहरी खाई से बरामद हुआ था।

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जांच एजेंसियों का आरोप है कि सोनम रघुवंशी ने कथित तौर पर भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इसी मामले में उन्हें पिछले वर्ष जून में गिरफ्तार किया गया था।


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