हाईकोर्ट ने आरोपी की सजा POCSO के तहत बरकरार रखते हुए कहा कि: लड़की 18 वर्ष से कम तो शारीरिक संबध में उसकी सहमति को बचाव के तौर पर नहीं मन जा सकता –
तेलंगाना उच्च न्यायलय Telangana High Court ने केस सुनवाई के दौरान दोहराया कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो शारीरिक संबध में उसकी सहमति को बचाव के तौर पर नहीं लिया जा सकता। न्यायमूर्ति के सुरेंद्र की सिंगल बेंच ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत दोषसिद्धि … Read more