सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ ऑनलाइन अपमानजनक पोस्ट प्रकरण में दो अधिवक्ता समेत एक व्यवसायी गिरफ्तार-

Like to Share

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार/ सोशल मीडिया/ पोस्ट/ भाषणों के माध्यम से माननीय जजों और कोर्ट को जानबूझकर निशाना बनाने में शामिल अधिवक्ता समेत आरोपियों के खिलाफ कई मामले/प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट और High Court हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ Social Media सोशल मीडिए में अपमानजनक पोस्ट को लेकर दो वकील और एक व्यवसायी को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 10 ठिकानों पर छापे मारे थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Burro of Investigation) ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों (Supreme Court And High Court Judges) के खिलाफ कथित तौर पर Online Defamation Post अपमानजनक ऑनलाइन पोस्ट डालने की जांच के सिलसिले में दो अधिवक्ताओ और एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट (Andhra Pradesh High Court) के आदेश पर इस मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने अधिवक्ताओं -एम चंद्रशेखर राव और कलानिधि गोपालकृष्णन- तथा व्यवसायी गुंटा रमेश राव को शनिवार को हिरासत में लिया था।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 10 ठिकानों पर छापे मारे गए-

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टीगेशन ने हाल ही में इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 10 ठिकानों पर छापे मारे थे, जिनमें इन आरोपियों एवं संदिग्धों के कार्यालय एवं आवासीय परिसर मौजूद हैं। एक बयान में कहा गया है कि, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साक्षात्कार/ सोशल मीडिया/ पोस्ट/ भाषणों के माध्यम से माननीय जजों और कोर्ट को जानबूझकर निशाना बनाने में शामिल आरोपियों के खिलाफ कई मामले/प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

Must Read -  वे केवल पथराव करने वाले नहीं थे और उनकी हरकतों ने लोगों को जलती हुई बोगी से '59 लोगों' को बचने से रोक दिया, SC में गोधरा कांड दोषियों की जमानत याचिका का किया विरोध

Government Agency सरकारी एजेंसी ने आगे कहा कि, ये लोग आदेश देने या फैसले जारी करने में कथित दुर्भावनापूर्ण आदेशों को जिम्मेदार ठहराते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।