तेलंगाना उच्च न्यायालय को मध्याह्न भोजन की घटनाओं के बाद FOOD SECUERITY सुनिश्चित करने के लिए राज्य के उपायों की जानकारी दी गई

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MID DAY MEAL: तेलंगाना उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने 20 से 26 नवंबर, 2024 के बीच सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने के बाद छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने की कई घटनाओं के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए हैं।

यह घटनाक्रम 1994 में जारी एक सरकारी आदेश (GOVERNMENT ORDER) के गैर-कार्यान्वयन को संबोधित करने के लिए दायर एक जनहित याचिका (PIL) के बाद हुआ है, जिसमें अनिवार्य किया गया था कि सभी राज्य संचालित और स्थानीय निकाय स्कूल मध्याह्न भोजन प्रदान करें।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे. श्रीनिवास राव की खंडपीठ ने 2 दिसंबर, 2024 को राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा की।

अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय को सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी गई, जिन्होंने खुलासा किया कि 27 नवंबर, 2024 को जारी एक ज्ञापन में मध्याह्न भोजन की तैयारी और वितरण की निगरानी के लिए अतिरिक्त समितियों के गठन को अनिवार्य किया गया था।

इन नवगठित समितियों में हेडमास्टर/प्रधानाचार्य/वार्डन तथा दो अन्य कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी-

  • भोजन तैयार करने से पहले स्टोर रूम तथा रसोई का निरीक्षण करना।
  • भोजन परोसे जाने से पहले उसे चखकर यह सुनिश्चित करना कि वह गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है।
  • निरीक्षण तथा भोजन चखने की तस्वीरें लेना, तथा इन गतिविधियों का डेटाबेस बनाकर नोडल विभाग को प्रस्तुत करना।
  • मेमो में जिला कलेक्टर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भोजन तैयार करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मंडल, संभाग तथा जिला स्तर पर पर्यवेक्षी अधिकारी प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान का दौरा करें। इन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों को परोसे जाने से पहले, जहाँ तक संभव हो, प्रतिदिन भोजन का नमूना लें।
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रिपोर्ट में घटनाओं के जवाब में उठाए गए कदमों की रूपरेखा दी गई है-

20 नवंबर की घटना के मामले में, हेडमास्टर तथा मध्याह्न भोजन के लिए जिम्मेदार शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, तथा उप-प्रधानाचार्य को भोजन तैयार करने की देखरेख करने का काम सौंपा गया।

21 नवंबर की घटना के संबंध में, मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को बदल दिया गया, तथा राज्य ने सामाजिक कल्याण छात्रावासों से रसोइयों का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त, भोजन तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के पूरे स्टॉक को बदल दिया गया। 22 नवंबर की घटना के लिए, नागरिक आपूर्ति के जिला प्रबंधक के साथ एक तकनीकी टीम को भोजन में उपयोग किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता और तैयारी के तरीकों की जांच करने के लिए भेजा गया था। न्यायालय ने अब राज्य को छह सप्ताह के भीतर राज्य समितियों और पीएम पोषण योजना के तहत गठित समितियों दोनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

वाद शीर्षक – कीथिनीडी अखिल श्री गुरु तेजा बनाम भारत संघ

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