सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: वाहन चोरी की सूचना इन्सुरेंस कंपनी को देने में देरी बीमा क्लेम खारिज होने का आधार नहीं-
शीर्ष कोर्ट Supreme Court ने शुक्रवार को कहा कि कोई बीमा कंपनी Insurance Company इस आधार पर किसी दावे को खारिज नहीं कर सकती कि उसे वाहन चोरी की सूचना देने में देरी हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा, “जब शिकायतकर्ता ने वाहन चोरी के तुरंत बाद प्राथमिकी … Read more