कोर्ट फैसले को सुरक्षित रख लिए जाने के बाद भी अतिरिक्त आरोप जोड़ने की अनुमति Cr.P.C. धारा 216 दे सकती है – सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट मुकदमे में सबूतों की पेशी, दलीलों के पूरा होने और फैसले को सुरक्षित रख लिए जाने के बाद भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता Cr.P.C. की धारा 216 के तहत आरोपों को बदलने या जोड़ने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर … Read more