इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा की Article 226 के तहत उपचार तभी है जब चुनौती दी गई कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आए-
Allahabad High Court : उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य का निर्वहन करने वाले किसी प्राधिकारी/व्यक्ति के खिलाफ केवल तभी उपचार उपलब्ध होगा जब चुनौती के तहत कार्रवाई सार्वजनिक कानून के दायरे में आती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और … Read more