अधिवक्ता के शिकायत पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर दिखाने के खिलाफ FIR दर्ज-

हाई कोर्ट अधिवक्ता के शिकायत पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर पुलिस ने 6 (छह) ऐसे यूट्यूब चैनल्स You Tube Channel के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग को बिना कोर्ट की अनुमति के अपने चैनल्स पर एडिट और कमेंट के साथ दिखा रहे थे।

ग्वालियर पुलिस ने इन सभी यू ट्यूब चैनल्स के खिलाफ धारा IPC की 188, 465, 469 और आईटी की धारा 65 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में ले लिया है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने विश्वविद्यालय थाने में एक आवेदन देकर शिकायत की थी कि इन दिनों बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Social Media Platform पर हाई कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग Live Proceeding को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने आवेदन कहा कि यू ट्यूब चैनल्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पेज और चैनल्स चलाने वाले लोग बिना कोर्ट की अनुमति के हाई कोर्ट की वेबसाइट से लाइव प्रोसिडिंग डाउन लोड कर लेते हैं फिर उसे एडिट कर कमेंट के साथ पब्लिश कर देते हैं। उनके गलत तरीके से लाइव प्रोसिडिंग को दिखाने से एक गलत मैसेज जा रहा है और ये जबलपुर हाई कोर्ट के लाइव प्रोसिडिंग रूल्स का भी उल्लंघन है।

ग्वालियर पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद आज 6 (छह) यू ट्यूब चैनल्स You Tube Channel के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ये चैनल्स हैं Indian Law, Be a Judge, Law Chakra, Legal Awareness, Court Room, Vipin Agyas Advocate और अन्य यू ट्यूब चैनल्स।

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पुलिस ने अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर कि शिकायत पर पुलिस ने इन सभी यू ट्यूब चैनल्स के खिलाफ धारा IPC की 188, 465, 469 और आईटी की धारा 65 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में ले लिया है।