बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला आरक्षण लागू, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला –

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दिया है। कोर्ट ने एससीबीए में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपने आदेश में कहा, ”2024-25 के चुनावों में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।”

शीर्ष कोर्ट ने बार एसोसिएशन के पदों पर होने वाले चुनावों में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पदों में अब से न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। यह फैसला आगामी बार एसोसिएशन के चुनावों में भी लागू रहेगा।

कोर्ट ने इसी महीने 16 मई को होने वाले एससीबीए चुनाव में कार्यकारी समिति के नौ पदों में तीन पद और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों के छह पदों में दो पद महिलाओं के लिए न आरक्षित कर दिए। कोर्ट ने कहा है न कि एससीबीए पदाधिकारी के पदों में कम से कम एक पद महिला के लिए आरक्षित होगा और आरक्षण रोटेशन 1 में लागू होगा। कोर्ट ने इस वर्ष के में कोषाध्यक्ष का पद महिला चुनाव के लिए आरक्षित घोषित किया है।

यह शायद पहला मौका होगा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन में महिला आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है। एससीबीए के सचिव रोहित पांडेय ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश मिसाल साबित होगा। एससीबीए में महिला आरक्षण लागू करने का यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने एससीबीए के चुनाव से जुड़े मामले में दिया। पीठ ने कहा कि एक्जीक्यूटिव कमेटी के कुछ पद सुप्रीम कोर्ट का आदेश एससीबीए में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे 16 मई को होने वाले चुनाव में महिला आरक्षण लागू होगा अवश्य महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए।

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कोर्ट ने एक्जीक्यूटिव कमेटी और सीनियर एक्जीक्यूटिव मेंबर के कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। वर्ष 2024 – 2025 के लिए कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव 16 मई को होगा और मतों की गिनती 18 को होगी और नतीजा 19 मई को घोषित किया जाएगा। कोर्ट ने ‘चुनाव समिति का भी गठन कर दिया है।