सुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई

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संकटग्रस्त एड-टेक फर्म बायजू को झटका देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फर्म और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCLAT के फैसले को चुनौती देने वाली यूएस-आधारित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि बायजू ने बीसीसीआई को जो 158 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, उसे अगली सुनवाई की तारीख तक एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाएगा।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “आगे के आदेशों तक इस आदेश पर रोक रहेगी। इस बीच बीसीसीआई समझौते के रूप में प्राप्त 158 करोड़ रुपये को एक अलग खाते में रखेगा।”

बीसीसीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अपील का विरोध करते हुए कहा, “स्थगन का मतलब है कि हमारा (बायजू के साथ) समझौता खत्म हो गया है। हम इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं।”

मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होनी है।

Byju’s के यूएस-आधारित ऋणदाता ग्लास ट्रस्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और Byju’s के बीच भुगतान समझौते पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि बाद में Byju’s को भुगतान करने के लिए सहमत हुए 158 करोड़ रुपये “दागी” थे और उनसे चुराए गए थे।

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Byju’s के भाई और शेयरधारक रिजू रवींद्रन ने अपने व्यक्तिगत फंड से बकाया चुकाने पर सहमति जताई, जो 2015 और 2022 के बीच थिंक एंड लर्न के शेयरों की बिक्री से उत्पन्न हुए थे।

“हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ये दोनों रवींद्रन स्वेच्छा से अमेरिका में दिवालिया हो गए हैं। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिखाए कि उनके पास कोई पैसा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां (अमेरिका में) आप डिफॉल्टर हों और यहां आप भारत आएं और कहें कि मैं भुगतान करूंगा,” ऋणदाताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा।

हालांकि, 2 अगस्त को एनसीएलएटी ने इस समझौते को मंजूरी दे दी, जिससे बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही पर रोक लग गई और कंपनी का नियंत्रण संस्थापक बायजू रवींद्रन को वापस मिल गया।

इस पर आपत्ति जताते हुए, बायजू समूह की कंपनी के कुछ ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्लास ट्रस्ट ने अपील न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की।

शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी को पिछले कुछ वर्षों में कई झटके लगे हैं, जिसमें बोर्डरूम से बाहर निकलना, ऑडिटर का इस्तीफा और कथित कुप्रबंधन को लेकर विदेशी निवेशकों के साथ सार्वजनिक विवाद शामिल है। बायजू, जिसका वर्तमान मूल्य $3 बिलियन से कम है, ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है।

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इस समझौते को मंजूरी अमेरिका स्थित ऋणदाताओं द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद मिली। इन ऋणदाताओं ने इस्तेमाल किए जा रहे फंड की वैधता पर सवाल उठाए, उन्हें संदेह था कि उन्हें उनके द्वारा दिए गए ऋणों से डायवर्ट किया जा सकता है। जवाब में, NCLAT ने बायजू को यह पुष्टि करने के लिए अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई कि निपटान के लिए इस्तेमाल किए गए फंड इन ऋणदाताओं द्वारा विरोध किए गए टर्म लोन से नहीं लिए गए थे।

वाद शीर्षक – ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बनाम बायजू रवींद्रन

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