वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नामांकन अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट को नोटिस जारी

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को अनियमित, पक्षपातपूर्ण और कानून के विपरीत बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

याचिकाकर्ता का आरोप: कम योग्यता वाले उम्मीदवारों का चयन

याचिकाकर्ता अधिवक्ता रमन गांधी ने दावा किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए अधिक योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई और कम मेरिट वाले उम्मीदवारों को चयनित किया गया। उन्होंने इस प्रक्रिया को अनुचित और पारदर्शिता से रहित बताया।

दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट जमा करने का निर्देश

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची तैयार करने वाली स्थायी समिति (Permanent Committee) की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करें

“इस मामले में प्रथम प्रतिवादी (दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल) को नोटिस जारी किया जाता है, जो 24 फरवरी, 2025 तक प्रत्युत्तर देने योग्य होगा। रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि स्थायी समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें,” कोर्ट ने आदेश दिया।

70 वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन पर विवाद

दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 नवंबर, 2024 को 302 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने के बाद 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए अधिवक्ता रमन गांधी ने हाई कोर्ट के पूर्णपीठ (Full Court) के निर्णय को रद्द करने की मांग की है।

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इस प्रक्रिया पर विवाद तब बढ़ गया जब स्थायी समिति के एक सदस्य ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अंतिम सूची उनकी सहमति के बिना तैयार की गई

स्थायी समिति के सदस्य की सहमति के बिना बदला गया अंतिम नामांकन सूची

वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नामांकन प्रक्रिया के लिए स्थायी समिति का गठन किया गया था, जिसमें शामिल थे:

  • दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
  • न्यायमूर्ति विभू बखरू
  • न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा
  • अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा
  • वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और सुधीर नंद्राजोग

रिपोर्टों के अनुसार, समिति के सदस्य सुधीर नंद्राजोग ने अंतिम सूची पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि नामांकन सूची उनकी सहमति के बिना तैयार की गई थी। नंद्राजोग, जो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि हैं, उस समय एक मध्यस्थता प्रक्रिया में व्यस्त थे

सुप्रीम कोर्ट ने सुधीर नंद्राजोग को नोटिस जारी किया

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंद्राजोग को भी नोटिस जारी किया और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा।

“याचिका में उल्लिखित प्रार्थना खंड (c) के मद्देनजर, वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंद्राजोग को भी नोटिस जारी किया जाता है, जिसका प्रत्युत्तर 25 फरवरी, 2025 तक दिया जाए,” कोर्ट ने अपने आदेश में कहा।

पहले भी खारिज हो चुकी हैं याचिकाएं

यह मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था।

  • न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने अधिवक्ता संजय दुबे द्वारा दायर एक समान याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था
  • न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने भी अधिवक्ता मैथ्यूज नेडुमपारा की याचिका को खारिज कर दिया था
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वाद शीर्षक – Raman Alias Raman Gandhi v. Registrar General, High Court of Delhi & Anr.

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