उच्च न्यायालय कहा कि u/s 498A IPC के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि विवाह वैद्ध नहीं है
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पाया है कि धारा 498ए आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि कोई वैद्ध विवाह आधार तत्व मौजूद नहीं है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति के खिलाफ संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर … Read more