‘बैंक खातों की कुर्की एक क्रूर कदम’, कार्रवाई CGST Act की धारा 83 के तहत ही की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि बैंक खातों को कुर्क करने की कार्रवाई एक क्रूर कदम है। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हों। कोर्ट ने कहा की … Read more