मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार ‘डीम्ड लीज़र’ है, ‘इच्छुक व्यक्ति’ खनन पट्टा प्राप्त करने वाली कंपनी से मुआवजे का हकदार है- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि मूल मालिक होने के नाते राज्य सरकार एक डीम्ड लीसर थी और वह ‘इच्छुक व्यक्ति’ थी जो सरकारी कंपनी से मुआवजे और सतही भूमि के किराए की हकदार थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खनन पट्टे के तहत अधिकार निहित थे। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा … Read more