केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 10(26) के मद्देनजर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 A के तहत TDS के प्रावधानों में दी ढील-
केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए की उप-धारा (1एफ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिसूचित किया है कि अधिनियम की धारा 194ए के तहत निम्नलिखित भुगतान पर कर यानी टैक्स की कोई कटौती नहीं की जाएगी। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य (जिसे अब से ‘भुगतान प्राप्तकर्ता’ कहा … Read more